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हम सभी जानते हैं कि पहले लड़कियों की शादी करने के कानूनी न्यूनतम उम्र 18 साल थी पुरुषों की शादी के लिए न्यूनतम उम्र 21 साल थी लेकिन अब महिलाओं की शादी की न्यूनतम उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल कर दी गई है !
यह ऐलान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त 2020 को किया था :-
दरअसल यह ऐलान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त 2020 को लाल किले मैं अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण के दौरान लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल कर दिए जाने का ऐलान किया था और इसके साथ ही लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने की वजह बताते हुए कहा बेटियों की कम उम्र मैं शादी होने की वजह से होने वाली बीमारियों का सामना करना पड़ता था इसमें यह जरूरी है कि उनकी शादी सही उम्र में हो !
शादी की उम्र बढ़ाने से इन एक्ट में होंगे बदलाव :-
चलिए आपको बताते हैं कि लड़कियों की शादी की उम्र में बदलाव किए जाने के फैसले से किन-किन एक्ट में होंगे बदलाव !
लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने के लिए सरकार हिंदू मैरिज एक्ट, 1955 के सेक्शन 5 iii, और स्पेशल मैरिज एक्ट, 1954 और बाल विवाह निषेध एक्ट, 2006 में बदलाव करेगी !
आपको बता दें कि इन्हीं तीनों एक्ट की सहमति से लड़कियों की शादी के लिए न्यूनतम उम्र 18 साल और लड़कों की शादी के लिए 21 साल होने का जिक्र है !
भारत और तरक्की कर रहा है लड़कियों की कम उम्र में शादी करने की वजह से वह शिक्षा हासिल नहीं कर पाती थी लेकिन अब लड़कियों के लिए केरियर बनाने और उच्च शिक्षा हासिल करने के अवसर और भी ज्यादा बढ़ गए हैं !